Mukhyamantri Gramin Awas Yojna हरियाणा सरकार के द्वारा गरीब और बीपील परिवारों को मकान देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की है जैसे २०२३ में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के आवेदन भरे गए थे वैसे ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आवेदन शुरू किए है
Mukhyamantri Gramin Awas Yojna क्या है
हरियाणा सरकार ने हरियाणा में रहने वाले बीपील परिवारों जिनके पास रहने के लिए अपना घर नही है हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जारीए गरीब परिवारों को आसान किस्तों पर घर प्रदान किए जायेंगे | ताकि वह भी अपने घर में आराम से रह सकें |
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना / Mukhyamantri Gramin Awas Yojna |
शुरू होने की तिथि | जनवरी २०२४ |
सुविधा व लाभ | गरीब बीपील परिवारों को नए घर |
लाभार्थी योग्यता | बीपील कार्ड धारक जिसकी वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है |
आवेदन कैसे होगा | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://hfa.haryana.gov.in/ |
ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप | जुड़ें |
Mukhyamantri Gramin Awas Yojna योग्यता नियम व शर्तें
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए|
- आवेदक की आयु 18 साल से अधिक हो|
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र बना हो
- पारिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है
- परिवार का बीपील राशन कार्ड बना हो
Mukhyamantri Gramin Awas Yojna महत्वपूर्ण तिथियाँ
- सुचना जारी : 29 दिसम्बर २०२४
- आवेदन शुरू होंगें : जनवरी २०२४
- आवेदन की अंतिम तिथि जारी होने पर सूचित कर दिया जाएगा |
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उदेश्य
हरियाणा सरकार द्वारा गांवों में रहने वाले जरूरतमंद व गरीब परिवारों आवास प्रदान करना है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना योजना के तहत राज्य सरकार प्लाट व फ्लैट देगी |
- इस योजना का मुख्य उदेश्य ग्रामीण परिवारों को आवास प्रदान कर उनकी आजीविका में सुधार करना है |
- गरीब व बीपील परिवारों को अपना घर प्रदान करना है
- हरियाणा प्रदेश में गरीबी व बेघरपन के इंडेक्स में सुधार करना है
Mukhyamantri Gramin Awas Yojna के लाभ
- प्लाट व फ्लैट: हरियाणा सरकार गरीब बीपील परिवारों को प्लाट व फ्लैट प्रदान करेगी | प्लाट व फ्लैट की कीमत परिवार की वार्षिक आय और सरकारी नीतियों के अनुसार तय होगी |
- भवन निर्माण सब्सिडी: हरियाणा सरकार गरीब बीपील परिवारों को प्लाट निर्माण सब्सिडी देती है | जिसको Dr. B.R. Ambedkar Housing Scheme के माध्यम से दिया जाता है
Mukhyamantri Gramin Awas Yojna के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- फैमिली आईडी / परिवार पहचान पत्र
- हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र
- वोटर कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बीपील राशन कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का आवेदन कैसे करें |
- Mukhyamantri Gramin Awas Yojna पंजीकरण के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
- यहाँ आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पंजीकरण लिंक मिलेगा
- इसके बाद अपनी परिवार पहचान पत्र / फैमिली आईडी संख्या दर्ज करें मेम्बर सेलेक्ट करें ओटीप वेरीफाई कर लें |
- इसके उपरांत अपने फॉर्म भर करके दस्तावेज अपलोड करके सबमिट कर दें
- आवेदन का प्रिंट निकल संभाल कर रख लें
Important Links
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अधिकारिक पोर्टल | क्लिक करें |
ज्यादा जानकारी के लिए पढ़े | क्लिक करें |
मुख्यमंत्री आवास योजना कैसे प्राप्त करें?
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पंजीकरण और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, हरियाणा सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट का URL है https://hfa.haryana.gov.in/.
पंजीकरण करें: वहां पंजीकरण सेक्शन में जाएं और अपनी जानकारी दर्ज करें।
पात्रता सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
जांच और सत्यापन: आपके द्वारा प्राप्त किए गए विवरण और दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा।
आवेदन सबमिट करें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज सबमिट के साथ आवेदन सबमिट करें |
सूचना और अपडेट: आपको आवेदन की स्थिति समय-समय पर ईमेल या मोबाइल नंबर भेज दी जाएगी जाएगा।
मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता क्या है?
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पात्रता के लिए निम्नलिखित मापदंड हैं:
निवास स्थान: आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
आय की सीमा: आवेदक की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
बीपील कार्ड: आवेदक के परिवार में बीपील राशन कार्ड होना चाहिए।
परिवार पहचान पत्र: आवेदक को एक परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
अगर आप इन मापदंडों के अनुसार पात्र हैं, तो आप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं?
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है:
आधार कार्ड: आपका आधार कार्ड आवश्यक है जो आपकी पहचान के रूप में काम करेगा।
फैमिली आईडी / परिवार पहचान पत्र: परिवार की पहचान के लिए जरूरी होता है।
हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र: आवेदक के निवास प्रमाणिकता के लिए आवश्यक है।
वोटर कार्ड: आपकी पहचान और पते की पुष्टि के लिए।
आय प्रमाण पत्र: आपकी वार्षिक आय की पुष्टि के लिए आवश्यक है।
बीपील राशन कार्ड: इसकी जरूरत आवेदक के परिवार में बीपील स्थिति की पुष्टि के लिए होती है।
पासपोर्ट फोटो: आवेदक की पहचान के रूप में फोटो आवश्यक है।
इन डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से तैयार करके आप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।