National Family Benefit Scheme : (NFBS) भारत सरकार द्वारा संचालित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत, जब परिवार के प्रमुख कमाने वाले सदस्य का निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को ₹20,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना केवल गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है और मृतक की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
योजना का उद्देश्य और महत्व
“National Family Benefit Scheme” (NFBS) का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जब उनके परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य किसी भी कारण से निधन हो जाता है। इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि से परिवार को तत्काल वित्तीय राहत मिलती है, जो कि जीवन यापन की मुश्किलों को कम कर सकती है।
लाभ
- ₹20,000/- की सहायता: जब परिवार के प्रमुख कमाने वाले सदस्य का निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को ₹20,000/- की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। यह राशि परिवार के उस सदस्य को दी जाती है जो स्थानीय जांच के बाद परिवार का मुखिया पाया जाता है।
- हर मृत्यु के मामले में सहायता: योजना के तहत हर मृतक कमाने वाले के मामले में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे परिवार को समय पर राहत मिलती है।
पात्रता
“National Family Benefit Scheme” के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- भारतीय नागरिक होना: आवेदनकर्ता को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- बीपीएल परिवार: आवेदनकर्ता का परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे होना चाहिए।
- मृतक कमाने वाला सदस्य: आवेदनकर्ता के परिवार का प्राथमिक कमाने वाला सदस्य निधन हो चुका होना चाहिए।
- मृतक की उम्र: मृतक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- परिवार का नया मुखिया: आवेदनकर्ता को परिवार का नया मुखिया होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफ़लाइन आवेदन:
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: योजना की गाइडलाइंस के अनुसार आवेदन फॉर्म को डाउनलोड या प्राप्त करें। फॉर्म को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन भरें: आवेदन फॉर्म को सही तरीके से भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- दस्तावेज़ जमा करें: भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज़ों को संबंधित अधिकारी को जमा करें। यह अधिकारी जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी (TSWO) हो सकते हैं।
- विचार-विमर्श और स्वीकृति: आपकी आवेदन की जांच के बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन:
- आप UMANG ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
मृतक कमाने वाले के संबंध में:
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- पता प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड / राशन कार्ड
- परिवार आईडी / सदस्य आईडी
मदद प्राप्त करने वाले परिवार सदस्य के संबंध में:
- पहचान पत्र
- पता प्रमाण पत्र
- उम्र प्रमाण पत्र
- परिवार आईडी / सदस्य आईडी
- आधार से जुड़े बैंक खाता / पोस्ट ऑफिस खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
बजट और व्यय
“National Family Benefit Scheme” के तहत विभिन्न वित्तीय वर्षों में लाभार्थियों की संख्या और व्यय का विवरण निम्नलिखित है:
वित्तीय वर्ष | लाभार्थियों की संख्या | व्यय (₹ करोड़ में) |
---|---|---|
2014-15 | 3933 | 7.77 |
2015-16 | 3185 | 6.37 |
2016-17 | 2965 | 8.53 |
2017-18 | 4155 | 8.31 |
2018-19 | 4213 | 8.42 |
2019-20 | 4238 | 8.48 |
महत्वपूर्ण लिंक
इस योजना की अधिक जानकारी और आवेदन के लिए निम्नलिखित लिंक पर जाएं:
“National Family Benefit Scheme” (NFBS) आपके परिवार को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। सही प्रक्रिया का पालन करके और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं।
What is the National Family Benefit Scheme under?
The National Family Benefit Scheme (NFBS) is part of the National Social Assistance Programme (NSAP). The NSAP is a centrally sponsored scheme by the Ministry of Rural Development (MoRD) of India. NFBS provides financial assistance to families living Below Poverty Line (BPL) in the event of the death of the primary breadwinner.
परिवार लाभ योजना क्या है?
परिवार लाभ योजना एक सरकारी पहल है जो परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, विशेष रूप से तब जब परिवार के प्रमुख कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है। इसका उद्देश्य परिवारों को वित्तीय संकट से उबारना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है।